सात साल की बच्ची से रेप के आरोप में कोर्ट ने 65 साल की सजा सुनाई

सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति को बिहार के आरा की एक अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी बुजुर्ग के खिलाफ 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाला बूढ़ा आदमी हीराम यादव उर्फ ​​रंगबाज है। सजा गुरुवार को पॉक्सो के विशेष अदालत सह सक्सम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने सुनाई। यह जानकारी पॉक्सो मामले की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने दी है।

एसपीपी सरोज कुमारी ने अभियोजक की ओर से मामले पर बहस की। एसपीपी के अनुसार, घटना 6 जुलाई, 2019 को संधेश क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। लड़की की मां उस दिन एक रिश्तेदार के घर गई थी। गांव के एक किशोर ने लड़की को एकांत स्थान पर एक घर में खींच लिया। वहां पहले से मौजूद बुजुर्ग द्वारा लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। जबकि वीडियो का निर्माण किशोर द्वारा किया जा रहा था। बलात्कार के बाद बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद रेप का वीडियो भी वायरल किया गया।

घटना के बारे में जानने के लिए लड़की की माँ अगले दिन गाँव आई। उसके बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपीपी के अनुसार, इस मामले में प्रभारी 21 नवंबर 2019 को गठित किया गया था। वहां पांच लोगों की गवाही हुई थी। 11 फरवरी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बुजुर्ग को बलात्कार का दोषी पाया। इसके बाद उन्हें 18 फरवरी को सजा सुनाई गई। एसपीपी के अनुसार, अदालत ने कहा कि पीड़ित को सरकार से तीन लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक आरोपी की किशोर उम्र के कारण उसका मामला जुवेनाइल ज्यूडिशियल बोर्ड में चल रहा है।

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join